Friday, June 30, 2017

GST Review: 1 जुलाई के बाद न करे ये गलतियां, वरना हो सकती है पांच साल की जेल !

ये तो सब जानते है, कि मोदी सरकार ने एक जुलाई से जीएसटी लागू करने की घोषणा कर दी है. जिसके चलते देश में नया टैक्स कानून बनेगा. इसके इलावा जीएसटी लागू होने के बाद अगर आप टैक्स चोरी या कोई फ्रॉड करते है, तो आपको पांच साल की सजा भी हो सकती है. गौरतलब है कि सरकार जीएसटी से संबंधित और भी कई कानून पास करने वाली है. जी हां जीएसटी कानून के अनुसार यदि आप एन्वाइस में छेड़छाड़ करते है, टैक्स ऑफिशियल्स को गलत जानकारी देते है, टैक्स भरने में गड़बड़ करते है, सप्लाई या कोई भी सामान ट्रांसपोर्ट करने के लिए गलत तरीके अपनाते है तो आपको लम्बी जेल हो सकती है.

बता दे कि जीएसटी मॉडल ड्राफ्ट में मिनिमम दस हजार की पेनल्टी से लेकर पांच साल तक की सजा हो सकती है. इसके इलावा जेल की सजा मुकदमा चलाने के बाद ही मिलेगी. फ़िलहाल हम आपको ये बताते है, कि जीएसटी के बाद टैक्स में कौन कौन से बदलाव आएंगे और ऐसे में आपको कितना सावधान रहने की जरूरत है. बता दे कि जीएसटी के बाद यदि आप अधूरा टैक्स भरेंगे तो आपको दस हजार की पेनल्टी लगेगी और साथ ही बचे हुए टैक्स का दस फीसदी देना पड़ेगा.


इसके इलावा यदि आप कोई ऐसा काम करेंगे जिस पर पहले से पेनल्टी तय नहीं की गयी है, तो आपको पच्चीस हजार रूपये का जुर्माना लगाया जाएगा. गौरतलब है, कि यदि आप पच्चीस से पचास लाख के बीच टैक्स की चोरी करेंगे तो आपको एक साल की जेल होगी और साथ ही जुर्माना भी देना पड़ेगा. इसके इलावा यदि आप पचास लाख से ढाई करोड़ तक टैक्स चोरी या घपला करेंगे तो आपको तीन साल की सजा सुनाई जाएगी और साथ ही जुर्माना भी अलग से देना पड़ेगा.

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